मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की अंतिम तिथि बढ़ाई

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-वंचित एवं पात्र दिव्यागंजन 15 मई तक कर सकते है आवेदन

बालोतरा। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के अंतर्गत विशेष योग्यजनों से 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है।
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी घेवरचंद प्रजापत ने बताया कि राजस्थान सरकार बजट 2024-25 की घोषणा के अनुरूप युवा दिव्यागों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से दो हजार विशेष योग्यजनों को स्कूटी प्रदान करने के लिए आवेदन आंमत्रित किये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए 15 मई किया गया है। अतः 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन आवश्यक रूप से कर लें।
उन्होने बताया कि आवेदन के लिए विशेष पात्र पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशन पी.पी.ओ. लगाना होगा। जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनके माता, पिता एवं स्वयं के रिश्तेदारों की आय 2 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवेदक को स्वप्रमाणित आय प्रमाण पत्र, आवेदन की तिथि 6 माह से अधिक पुराना न हो, आवश्यक रहेगा। 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निशक्तता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज जो मूल निवासी प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र पत्र, 10वीं कक्षा की अंकतालिका स्वप्रमाणित प्रति की आवश्यकता होगी।
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन संस्था प्रधान से नियमित अध्ययनरत का प्रमाण पत्र जो कि आवेदन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना न हो, देना होगा। रोजगार के लिए नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मोटराइज्ड ट्राई साइकिल अथवा स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र और स्वयं की फोटो (विकलांगता फ्रेमवर्क), ड्राइविंग लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति भी देनी़ होगी।
उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए विशेष योग्यजनों से 15 मई तक ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in ”SJMS DSAP” के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन की पात्रता, शर्त एवं दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइटwww.dsap.rajasthan.gov.in पद पर उपलब्ध है। ऐसे आवेदक जिन्होंने स्कूटी ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, और स्कूटी मिलने से वंचित रह चुके हैं। उन्हें फिर आवेदन करना होगा।

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