कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस शानंद ने अपने विवादित बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने माफ़ीनामे में जस्टिस वेदव्यासचार शानंद ने कहा है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं था। उनकी माफी स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि जस्टिस शानंद ने खुली अदालत की कार्यवाही में माफी मांगी है। न्यायपालिका के हित में यह महत्वपूर्ण है कि हम उनकी माफी स्वीकार करें और इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करें।
शीर्ष अदालत ने 20 सितंबर को एक मामले में अदालती कार्यवाही के दौरान एक महिला वकील के खिलाफ हाई कोर्ट के न्यायाधीश की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और दूसरे मामले में बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहने पर स्वत: संज्ञान लिया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो क्लिप में न्यायमूर्ति शानंद एक महिला वकील को फटकार लगाते हुए देखे गए और कथित तौर पर चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप करते समय कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। मकान मालिक-किराएदार विवाद से संबंधित एक अन्य मामले में न्यायाधीश ने बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान बता दिया।

Muslim बहुत इलाके को पाकिस्तान बताने वाले जज ने मांगी बिना शर्त माफ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
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