राष्ट्रपति के खिलाफ ही कोर्ट से जारी हो गया अरेस्ट वारंट

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दक्षिण कोरिया की भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंसी ने मंगलवार को घोषणा की कि सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय ने महाभियोग चलाने वाले राष्ट्रपति यूं सुक येओल के लिए हिरासत वारंट जारी किया है, साथ ही उनके राष्ट्रपति कार्यालय की तलाशी की मंजूरी भी दी है। उच्च-रैंकिंग अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार जांच कार्यालय के एक बयान के अनुसार, यह कदम इस महीने की शुरुआत में यून की मार्शल लॉ की विवादास्पद और अल्पकालिक घोषणा के बाद उठाया गया है। एजेंसी वर्तमान में जांच कर रही है कि क्या इस घोषणा को विद्रोह के कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

14 दिसंबर को विपक्ष-नियंत्रित नेशनल असेंबली द्वारा उन पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान करने के बाद से यून की शक्तियां निलंबित कर दी गई हैं। संवैधानिक न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि यून को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त किया जाए या उन्हें बहाल किया जाए। लेकिन तब से उन्होंने जांच अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए उपस्थित होने और उन्हें अपने कार्यालय की तलाशी लेने की अनुमति देने के बार-बार अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया है। यून को आपराधिक मुकदमे से छूट का राष्ट्रपति का विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन यह विद्रोह या राजद्रोह के आरोपों तक विस्तारित नहीं है।

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