30 सितंबर तक बकाया ऋण जमा कराने पर मिलेगा एकमुश्त समाधान योजना का लाभ

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बूंदी। बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश में पहली बार राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय निगमों की ऋण योजनाओं के अंतर्गत बकाया अतिदेय मूलधन की वसूली हेतु बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की गई है।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक अर्पित जैन ने बताया कि 31 मार्च 2024 से पूर्व ऋण लेने वालों द्वारा बकाया ऋण दिनांक 30 सितंबर 2025 तक जमा कराए जाने पर एकमुश्त समाधान योजना में उनकी अतिदेय मूलधन राशि जमा कराने पर अतिदेय ब्याज एवं शास्ति/पेनल्टी की राशि की शत-प्रतिशत छूट मिल सकेगी। योजना का लाभ 30 सितंबर 2025 तक सम्पूर्ण राशि जमा करवाने पर ही मिलेगा।

उन्होंने बताया कि ऐसे समस्त बकायादार सम्पूर्ण जमा करवाकर एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2025 के बाद 01 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक मूलधन एवं ब्याज जमा कराने वाले ऋणी की शास्ती/ पेनल्टी ही माफ की जायेगी।इसमें होने वाले हर्जे-खर्चे के लिए बकायादार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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