टीडीबी सुनिश्चित करे कि अन्नधानम के लिए श्रद्धालुओं से कोई पैसा न लिया जाए: केरल उच्च न्यायालय

ram

केरल उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मंडला-मकरविलक्कू तीर्थयात्रा के दौरान एदाथवलम (पड़ाव बिंदु) पर अन्नधानम का लाभ उठाने वाले सबरीमाला तीर्थयात्रियों से कोई पैसा नहीं लिया जाए। न्यायमूर्ति अनिल के. नरेन्द्रन और न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस. की पीठ ने एक श्रद्धालु की शिकायत के बाद यह निर्देश जारी किया। शिकायत में तीर्थयात्रा के दौरान टीडीबी के तहत आने वाले मंदिरों में अन्नधानम का लाभ उठाने वाले तीर्थयात्रियों से दान एकत्र करने का आरोप लगाया गया था।

पीठ ने टीडीबी और देवस्वओम आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि तीर्थयात्रा के दौरान बोर्ड के प्रबंधन के तहत एदाथवलम और अन्य मंदिरों में सबरीमाला तीर्थयात्रियों को शौचालय, अन्नधानम आदि जैसी उचित सुविधाएं प्रदान की जाएं। अदालत ने कहा, संबंधित मंदिरों में अन्नधानम का लाभ उठाने वाले श्रद्धालुओं या सबरीमाला तीर्थयात्रियों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *