सुप्रीम कोर्ट ने की तेलंगाना CM की याचिका खारिज, कहा- कोर्ट के आदेशों के बारे में टिप्पणी करते समय सावधानी बरतें

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सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और अन्य की कथित संलिप्तता वाले ‘वोट के बदले नकदी’ मामले की सुनवाई को तेलंगाना से भोपाल स्थानांतरित करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को अभियोजन के कामकाज में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसीबी के महानिदेशक ‘वोट के बदले नकदी’ मामले के अभियोजन के संबंध में तेलंगाना के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कोर्ट से कहा कि वर्ष 2015 के ‘वोट के बदले नकदी’ मामले को स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका राजनीतिक मकसद से दायर की गई। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक मामले के अभियोजन के संबंध में तेलंगाना के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करेंगे। रेड्डी की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि मामले की सुनवाई स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका राजनीतिक मकसद से दायर की गई है।

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