झालावाड़। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाये जा रहे गिव अप अभियान के तहत् खाद्य सुरक्षा योजना में निष्कासन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी व अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोडकर) निष्कासन सूची में सम्मिलित होने के कारण कुल 25 संपन्न वर्ग के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से निष्कासित किया गया है।
जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि उक्त अभियान के तहत विभाग द्वारा सम्पन्न परिवारों को अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वंचित रहे जरुरतमन्द एवं पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ दिलाया जा सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा निष्कासन की श्रेणियों में आने वाले परिवारो को 31 मार्च 2025 तक एक और मौका दिया गय है, इस अवधि में यदि नाम नही हटवाया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाकर 27 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूँ की राशि वसूल की जाएगी। यदि जो भी परिवार व व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से हटवाना चाहता है, वह स्वयं ही फूड डिपार्टमेन्ट पोर्टल पर उपलब्ध आईकन ‘‘गिव अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से स्वतः हटने के लिए आवेदन करें’’ पर क्लिक करें व आवेदन फॉर्म भरकर अपना नाम हटवा सकते है। जिला रसद कार्यालय द्वारा 28 फरवरी तक खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित कुल 866 परिवारों को निष्कासित कर दिया गया है।
अपात्र व्यक्तियों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से नाम नहीं हटवाने पर होगी कठोर कार्यवाही
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