न्यास क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध होगी सख्त कार्यवाही

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सवाई माधोपुर। न्यास क्षेत्र में सरकारी भूमि व खातेदारी भूमि में अवैध निर्माण की जाँच के लिए उपखण्ड अधिकारी अनिल कुमार चौधरी, नगर विकास न्यास सचिव बृजेन्द्र मीना, तहसीलदार मुकेश अग्रवाल की संयुक्त टीम द्वारा बुधवार को रणथम्भौर रोड़ पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौके पर निर्माणाधीन अवैध निर्माण को रूकवाया गया है। साथ ही सरकारी भूमि पर हो रहें अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए कार्यवाही की गई।
वन सीमा के पास कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ मौके पर हो रहे अवैध निर्माणों के संबंध में दिलीप मीना पुत्र बिरदी चन्द मीना ग्राम माधोसिंहपुरा, प्रतिभा पंवार पत्नी निर्मल पंवार ग्राम रामसिंहपुरा, हरिमोहन पुत्र मथुरालाल बैरवा, मो. उमर, साबिर खान पुत्र अलानूर खान ग्राम शेरपुर, अभिमन्यु सिंह पुत्र वल्लभ सिंह भाटी ग्राम शेरपुर, रामावतार पुत्र रामदयाल माली ग्राम शेरपुर, कीर्ति सिंह पुत्र जयराज सिंह ग्राम शेरपुर, गोपाल लाल गुबारिया पुत्र कैलाश गुबारिया ग्राम रामसिंहपुरा, सुषमा गंगवाल पत्नी प्रशांत बैरवा ग्राम रामसिंहपुरा, दुर्गालाल पुत्र कल्याण गुर्जर ग्राम खिलचीपुर, शानू वंसल पत्नी अनिल वंसल ग्राम कुतलपुरा, हरफूल पुत्र धन्ना माली ग्राम कुतलपुरा मालियान, कंवर लाल पुत्र चिमन लाल, सुनिता पुत्री कंवर लाल ग्राम आलनपुर, श्यामसुन्दर ग्राम आलनपुर, रमा पत्नी कमलेश कुमार, विजयलक्ष्मी पत्नी महेश चन्द निवासी ग्राम शेरपुर सहित कुल 15 लोगों को नोटिस जारी किए है।
सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में रामनिवास पुत्र छीतरलाल बैरवा ग्राम आलनपुर खसरा नम्बर 411, जनार्दन चौधरी पुत्र विजेन्द्र सिंह चौधरी ग्राम आलनपुर, सुषमा गंगवाल पत्नी प्रशांत बैरवा ग्राम रामसिंहपुरा, अश्विनी देवल पुत्र मूलसिंह देवल ग्राम खिलचीपुर, चन्द्रपाल, तेजेन्द्रपाल पुत्रा स्व. राजेन्द्रपाल ग्राम आलनपुर, असलम पुत्र शफीक अहमद ग्राम आलनपुर सहित 6 नोटिस जारी कर 3 दिवस में दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
नगर विकास न्यास सचिव ने बताया कि तीन दिवस के उपरांत उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन न्यास क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें एवं कृषि भूमि पर निर्माण मास्टर प्लान 2035 के भू-उपयोग अनुसार न्यास में कन्वर्जन व निर्माण स्वीकृति प्राप्त करके ही करें। उन्होंने कहा कि आमजन अवैध कॉलोनियों के भूखण्डों का क्रय नहीं करें एवं सड़क सीमा व ग्रीन बैल्ट में पक्का निर्माण नहीं करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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