सवाई माधोपुर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित विशेष योग्यजनों को व्हीलचेयर क्रय के लिए एक लाख रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति 7 नवंबर को सायं 6 बजे तक आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्याल में कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक गौरी शंकर मीणा ने बताया कि आवेदन ऑफलाइन प्रस्तुत करना होगा। योजनान्तर्गत राजस्थान राज्य के हर आयु के मूल निवासी किसी भी प्रकार के मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशिष्ठ विकलांगता पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक विशेष योग्यजन को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आय और आयु की सीमा नहीं होगी। आवेदन के प्रमाण पत्र जांच में सही पाए जाने पर विशेष योग्यजन को नियमानुसार व्हीलचेयर मिल सकेगी।
यह होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रमुख लक्षण:- उप निदेशक गौरी शंकर मीणा ने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मुख्य लक्षण यह है कि व्यक्ति की मांसपेशियों में उत्तरोत्तर कमजोरी आती है। मांसपेशियों के भार में कमी आने लगती है, जिससे मांसपेशियों का विकास रुक जाता है। उन्होंने बताया कि यह एक तरह का अनुवांशिक रोग है। ऐसा मांसपेशियों के तंतुओं की रक्षा करने वाले प्रोटीन बनाने वाले जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। इससे चलने फिरने में अत्यधिक दिक्कत आने के कारण व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है।
उन्होंने बताया कि योजना के संबंध में आवेदन पत्र एवं आवश्यक दिशा-निर्देश निदेशालय की वेबसाईट WWW.dsap.rajasthan.gov.in एवं जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर से प्राप्त किए जा सकते है।
मांसपेशीय दुर्विकास पीडित विशेष योग्यजनों को व्हील चेयर क्रय के लिए मिलेगी 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता
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