टोंक में वाहन चोरों को पकड़ने के लिए विशेष दल गठित – गृह राज्य मंत्री

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जयपुर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि टोंक जिले में वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं और स्पेशल टीम बनाकर वाहन चोरों को पकड़ने तथा चोरी हुए वाहनों की शीघ्र बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए काम कर रही है और वाहनों की जल्द पहचान कर उनकी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी।गृह राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक राम सहाय वर्मा द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का गृह मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 6 मार्च को पुरानी टोंक के हीरा चौक में पथराव और फायरिंग की घटना में थाना पुरानी टोंक में मुकदमा संख्या 28/2026 विभिन्न धाराओं—धारा 151 (2), 151 (3), 190, 115 (2), 126 (2), 125, 351 (3) बीएनएस तथा धारा 3 (1) और 3 (2) बीएनएस एसी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। इसके अलावा धारा 170 बीएनएस के तहत सात अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां स्थित सामुदायिक भवन में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के मामले में जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री ने बताया कि जिला टोंक में वर्ष 2021 से 2025 तक वाहन चोरी के कुल 1433 मुकदमें दर्ज हुए हैं। इनमें से 377 मामलों में वाहन बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 1056 वाहनों की बरामदगी शेष है। उन्होंने वाहन चोरी के मामलों में गिरफ्तार व्यक्तियों और उनसे बरामद वाहनों का थानेवार विवरण भी सदन के पटल पर रखा गया है। गृह राज्य मंत्री बेढम ने बताया कि थाना बरोनी में वर्तमान में विभिन्न प्रकरणों के तहत कुल 119 वाहन—दुपहिया, चौपहिया एवं बड़े वाहन—खड़े हैं। थाना परिसर में स्थान की कमी होने के कारण कुछ वाहन परिसर के बाहर खाली स्थान पर रखे गए हैं। इन वाहनों का न्यायालय के आदेशानुसार समय-समय पर रिलीज कर निस्तारण किया जाता है। भविष्य में भी लंबित वाहनों की सुपुर्दगी या नीलामी की कार्रवाई नियमानुसार गठित समिति के माध्यम से की जाएगी तथा लंबित वाहनों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

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