झालावाड़। जिले के 61 अभावग्रस्त गांवों हेतु विशेष डीसीसी की बैठक मंगलवार को उपखण्ड अधिकारी अभिषेक चारण की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में जिला अग्रणी बैंक अधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा खरीफ फसल वर्ष 2024-25 की नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ से 33 प्रतिशत व अधिक फसल खराबा होने पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग्स) एक्ट, 1952 की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के 20 जिलों के 5888 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि उक्त गांवों में झालावाड़ जिले के 61 गांव भी शामिल किए गए हैं, जहां 33 प्रतिशत एवं इससे अधिक फसल खराबा हुआ है। उन्होंने उपस्थित सभी बैंकर्स प्रतिनिधियों से कहा कि उक्त 61 अभावग्रस्त गांवों के कृषकों को जारी केसीसी की किस्त अगर 24 जनवरी 2025 के पश्चात् बकाया चल रही है तो ऐसे केसीसी को रिशेड्यूल किए जाने की कार्यवाही करें। साथ ही ऐसे केसीसी को एनपीए नहीं किया जाए।
इस दौरान बैंक प्रतिनिधियों को आरबीआई द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार कार्यवाही करने एवं पात्रतानुसार ऋणियों को लाभान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में डीडीएम नाबार्ड वासुदेव मीना सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
अभावग्रस्त गांवों के संबंध में विशेष डीसीसी की बैठक हुई सम्पन्न
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