बारां। राज्य सरकार ने उद्योगों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति की भागीदारी और रोजगार बढ़ाने के लिए डा. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 शुरू की गई है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, बारां के महाप्रबन्धक रविन्द्र वर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत इन वर्गों के लोगों को अपना उद्योग लगाने हेतु मार्गदर्शन एवं आर्थिक सहयोग दिया जायेगा ताकि एससी व एसटी वर्ग का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सके।
योजना में पात्रता के लिए आवेदक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिए, आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी हो एवं केन्द्र या राज्य सेवा में कार्यरत न हो। योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ व सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ एवं व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ तक प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाएंगे।
योजना के तहत ऋण की सीमा 25 लाख रूपए से कम होने पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रूपए तक 7 प्रतिशत तथा 5 करोड़ से 10 करोड़ होने पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। साथ ही परियोजना लागत की 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रूपए में से जो भी कम हो, तक मार्जिन मनी अनुदान राशि भी देय है। इच्छुक आवेदक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र बारां से आवेदन-पत्र प्राप्त कर योजना से लाभान्वित हो सकते है।
इसी क्रम में 7 मार्च 2025 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहाबाद में प्रातः 10ः30 बजे एवं पंचायत समिति परिसर किशनगंज में दोपहर 12ः30 बजे जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, बारां द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। कृपया योजना की अधिक जानकारी के लिए उक्त शिविर में निर्धारित तिथि एवं स्थान पर सम्पर्क करें।
डा. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजनान्तर्गत विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन
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