बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल के गुलशन स्थित अपार्टमेंट को जब्त करने का आदेश दिया। प्रथोम अलो अखबार ने बताया कि ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश मोहम्मद जाकिर हुसैन गालिब ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के उप निदेशक मोहम्मद मोनिरुल इस्लाम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया था कि पुतुल के खिलाफ अवैध रूप से धन एकत्र करने की जांच चल रही है। बिक्री या हस्तांतरण रोकने के लिए यह संपत्ति जब्त करना आवश्यक है।
इससे पहले, 5 मार्च को इसी अदालत ने पुतुल के सुचाना फाउंडेशन से संबंधित 14 बैंक खातों में 48.35 करोड़ टका को फ्रीज करने का आदेश दिया था। एसीसी की याचिका में कहा गया है कि पुतुल के खिलाफ अवैध रूप से संपत्ति एकत्र करने के आरोपों की जांच चल रही है। इसमें कहा गया है कि संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण को रोकने के लिए जब्ती को आवश्यक माना गया। इससे पहले, 5 मार्च को इसी अदालत ने पुतुल द्वारा स्थापित सुचोना फाउंडेशन से संबंधित 14 बैंक खातों में जमा 483.5 मिलियन टका को फ्रीज करने का आदेश दिया था।

शेख हसीना की बेटी का फ्लैट होगा जब्त,अदालत ने भेजा नोटिस
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