शाहपुरा/भीलवाड़ा : बिना लाइसेंस साहूकारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: जिला पुलिस अधीक्षक साहूकार अधिनियम के तहत अवैध ब्याज वसूली को माना जाएगा अपराध

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शाहपुरा/भीलवाड़ा।शाहपुरा सहित भीलवाड़ा जिले में बिना लाइसेंस के रुपए ब्याज पर देने वाले साहूकारों पर अब बहुत जल्द सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से स्पष्ट संकेत मिले हैं कि राजस्थान साहूकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर धन देना कानूनन अपराध है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जिले में ऐसे मामलों की निगरानी की जा रही है और संबंधित थानों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे बिना लाइसेंस साहूकारी करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर कार्रवाई करें। इसके तहत ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज कर न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से ब्याज पर रकम वसूल रहा है या उत्पीड़न कर रहा है, तो उसकी जानकारी गोपनीय रूप से नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें। गौरतलब है कि राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1965 के तहत कोई भी व्यक्ति तभी ब्याज पर ऋण दे सकता है जब उसके पास वैध पंजीकरण अथवा लाइसेंस हो। ऐसा नहीं करने पर उसे वित्तीय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और सजा भी तय की गई है।

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