विक्रेता निर्धारित सीमा में ही रख सकेंगे गेहूं व दलहन का स्टाॅक

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झालावाड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य में गेहूं व दाल की स्टाॅक सीमा एवं समय तय किया गया है।
जिला रसद अधिकारी जितेन्द्र कुमार ने बताया कि दलहन (तूअर, चना और काबुली चना) हेतु थोक विक्रेता के लिए 200 मैट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिए 5 मैट्रिक टन, बिग चैन रिटेनर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 5 मैट्रिक टन, डिपो पर 200 मैट्रिक टन, मिलर के लिए 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत स्टाॅक सीमा तय की गई है यह 30 सितम्बर 2024 तक प्रभावी रहेगी।
इसी प्रकार गेहूं हेतु थोक विक्रेता के लिए 3000 टन, खुदरा विक्रेता के लिए 10 टन, बिग चैन रिटेनर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 10 टन, डिपो पर 3000 टन, प्रोसेसर्स के लिए मासिक क्षमता की 70 प्रतिशत मात्रा को 2024-25 के शेष महिनों से गुणा के बराबर स्टाॅक सीमा तय की गई है, यह आगामी 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।
उन्होंने बताया कि जिले दलहन व गेहूं के व्यापारीगण विभागीय अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के अन्दर निर्धारित समय सीमा में स्टाॅक रखना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित व्यापारीगणों को दाल की सूचना विभागीय पोर्टल fcainfoweb.nic.in/psp तथा गेहूं की सूचना http://evegoils.nic.in/login पर अपडेट करनी होगा।

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