झालावाड़। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने व जिले में कानून व्यवस्था व लोकशांति बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) अजय सिंह राठौड़ द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की राजस्व सीमाओं के अंदर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र रिवॉल्वर, पिस्तौल, बंदूक, रायफल व अन्य धारदार हथियार तलवार, गण्डासा, फरसा, चाकू, भाला, कृपाण, बरछी, लाठी आदि लेकर नहीं चलेगा और ना ही उसका प्रदर्शन करेगा, न ही किसी प्रकार के उत्तेजनात्मक व आपत्तिजनक नारे लगवाएगा तथा उपरोक्त शस्त्रों को लेकर गृह सीमा से बाहर जाने एवं उसका प्रदर्शन करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
उक्त आदेश सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, राज्य व केन्द्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो कानून व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी देने के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए हो। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण ही रखने की छूट होगी। वृद्ध, बीमार व विशेष योग्यजन जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, उन्हें लाठी का सहारा लेने की छूट रहेगी।
बिना स्वीकृति नहीं निकाल सकेंगे जुलूस व वाहन रैली
कोई भी व्यक्ति जिले में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व एवं सक्षम स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनैतिक एवं अन्य प्रयोजनार्थ आम सभा, धरने, जुलूस, वाहन रैली, भाषण सभाओं आदि का आयोजन नहीं करेगा। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जन शांति विक्षुब्ध होती हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबन्ध
लोकसभा चुनाव 2024 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग हेतु संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सम्पूर्ण झालावाड़ जिले में रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
आपत्तिजनक पम्पलेट्स, पोस्टर व चुनाव सामग्री न छपवाएं
लोकसभा चुनाव के दौरान साम्प्रदायिक अथवा जातीय सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले पम्पलेट्स, पोस्टर व चुनाव सामग्री नहीं छपवाएं एवं ना ही छापे तथा न ही वितरित कराएं। साथ ही ऐसे ऑडियो, विडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का आपत्तिजनक प्रचार न करें तथा दीवारों पर ऐसे नारे न लिखें जिससे किसी धर्म, जाति विशेष को ठेस पहुंचती हो।
सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन न करें
लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करें और न ही किसी व्यक्ति को सेवन कराएं। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवागमन नहीं करें और न ही नियमों में विहित मात्रा से अधिक मदिरा अपने पास संग्रहित करें। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, एक्स, वाट्सएप, यू-ट्यूब आदि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।
उपरोक्त आदेशों की अवमानना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजन चलाया जाएगा। उक्त आदेश 06 जून, 2024 की मध्य रात्रि तक प्रभावशाली रहेगा।