बालोतरा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार अप्रैल-मई, 2025 तथा नवम्बर-दिसम्बर, 2025 में बाल विवाह प्रतिषेध अभियान संचालित किया जा रहा है।
जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने आदेश जारी कर बताया कि अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा एवं अन्य अवसरों पर भारी संख्या में बाल-विवाह होने की प्रबल संभावना रहती है। जिले में बाल विवाह की रोकथाम रोकथाम हेतु राउंड-द-क्लॉक (24×7) जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष (02988-294894) स्थापित कर भू-अभिलेख शाखा के नायब तहसीलदार महेश कुमार दवे (94145-66273) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर किया गया है। आदेश अनुसार नियंत्रण कक्ष में एक रजिस्टर संधारित कर प्रतिदिन प्राप्त होने वाली बाल विवाह संबंधी शिकायतों का इन्द्राज कर, उनके समाधान की कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को सूचना प्रेषित की जाएगी। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा द्वारा भी 02988-294119 सहायता नंबर जारी किए गए है।
जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने आमजन से जिले में बाल विवाह की रोकथाम की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर जन सहभागिता की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपने आस पास बाल विवाह की शिकायत जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में करें। जिला प्रशासन के द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी। साथ ही शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के तहत राउंड-द-क्लॉक जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित
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