बालोतरा। मंगलवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सचिव द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक में सभी विभागीय अभियन्ताओं को अवैध कनेक्शन पर सख्त कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिये गए।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता मनु शर्मा ने जिले के सभी अवैध जल कनेक्शन धारकों से अपील करते हुए कहा कि अवैध जल संबंध तुरंत प्रभाव से हटा लेवें। अवैध जल संबंध लेने पर विभागीय नियमों में भारी जुर्माने का प्रावधान है और साथ ही लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम (पीडीपी एक्ट) 1984 की धारा 3(2) एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303(2) एवं 326(अ) के तहत जुर्माना एवं 5 साल तक की जेल की सजा के प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त बूस्टर लगाना, कनेक्शन से फेरुल हटाना, अनुमति से अधिक साइज़ का कनेक्शन जोड़ना और विभागीय पाइपलाइन को नुकसान पंहुचाना भी कानूनन दंडनीय अपराध हैं।
तुरंत हटाये अवैध जल कनेक्शन, नही तो होगी सख्त कानूनी कार्यवाही
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