समर्थन मूल्य पर उड़द, सोयाबीन खरीद के लिए पंजीकरण शुरू

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कोटा। आगामी खरीफ सीजन वर्ष 2024-25 में कोटा जिले में समर्थन मूल्य पर उड़द (7400 रू प्रति क्वि.) व सोयाबीन (4892 रू प्रति क्वि.) की खरीद के लिए पंजीकरण 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो गए हैं। खरीद की व्यवस्थाएं सुचारू रखने एवं किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन मुकेश चौधरी ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने राजफैड द्वारा दिये गए निर्देशों के हवाले से बताया कि जिलेवार उत्पादन अनुमान के आधार पर जिले में सोयाबीन के लिए 25 प्रतिशत (25 क्वि.) तथा उड़द के लिए 100 प्रतिशत खरीद की सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं मंडी प्रशासन उपलब्ध कराई जाएं। खरीद के दृष्टिगत महाप्रबंधक (वाणिज्य) राजफैड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए।
किसान जनआधार अपडेट कराएं
उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां गोविंद प्रसाद लड्ढा ने बताया कि कृषकों के ऑनलाईन पंजीयन 15 अक्टूबर से प्रारम्भ हो गए हैं। कृषक ई-मित्र के माध्यम से जनआधार में लिंक मोबाईल नं. पर प्राप्त ओ.टी.पी. से प्रातः 9 सायं 7 बजे तक पंजीयन करवा सकते हैं। कृषक की गिरदावरी जिस तहसील से संबंधित है उसी तहसील में जींस विक्रय के लिए पंजीयन कराएं। कृषक को पंजीयन से पूर्व जनआधार कार्ड में अपने बैंक खाते का नम्बर एवं आईएफएससी कोड को अद्यतन (अपडेट) करना होगा। पंजीयन आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के स्थान पर ओटीपी के माध्यम से होगा। कृषक पंजीयन से पूर्व अपने जनाधार कार्ड में मोबाईल नंबर आवश्यक रूप से लिंक कराएं। किसान हेल्प लाईन नम्बर 18001806001 पर किसी भी प्रकार की समस्या दर्ज करा सकते हैं।
पंजीयन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज
पंजीयन के लिए कृषकों को जन आधार कार्ड, गिरदावरी लानी होगी। एक जन आधार कार्ड पर एक ही कृषक पंजीयन हो सकेगा। जन आधार कार्ड में अंकित नामों में से जिस नाम से गिरदावारी होगी, उसी नाम का पंजीयन हो सकेगा। ऑनलाइन गिरदावरी में पी-35 का क्रमांक एवं तिथि की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। ऑफलाइन गिरदावरी में पी-35 का क्रमांक एवं तिथि, पटवारी की मोहर एवं मोबाईल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। जन आधार कार्ड महिला मुखिया एवं गिरदावरी पति के नाम होने की स्थिति में पंजीयन स्वीकार किया जा सकेगा। जमाबन्दी के आधार पर पंजीयन स्वीकार्य नहीं होगा। बैंक पास बुक विक्रय कृषि जिंस राशि का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत जनआधार कार्ड में अद्यतन सीडेड बैंक खाते में किया जाएगा। यदि किसान किसी कारणवश निर्धारित तिथि को क्रय केंद्र पर अपनी जिंस का विक्रय नहीं कर पाता है तो वह 10 दिवस की अवधि में अपना जिंस कभी भी तुलवा सकता है। कृषक अपनी फसल साफ और सुखाकर निर्धारित मापदण्डानुसार केंद्र पर विक्रय के लिए लाएं।
बटाईदार की स्थिति में कृषि भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य बुआई से पूर्व या बुआई अवधि (कृषि विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन तिथि 30 सितम्बर 2024) के अनुसार उड़द के लिए जून 2024 से जुलाई 2024 तथा सोयाबीन के लिए मई 2024 से जुलाई 2024 के समय का अनुबंध मान्य होगा। भूमि मालिक की गिरदावरी तथा जन आधार कार्ड एवं बटाईदार का जन आधार कार्ड आवश्यक होगा। कृषि भूमि मालिक एवं कास्त करने वाले किसान के मध्य 100 रूपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध आवश्यक है। बुवाई अवधि के बाद का अनुबन्ध पंजीकरण के लिए स्वीकार नहीं होगा। बटाई अनुबन्ध को पंजीकरण के समय अपलोड करना आवश्यक होगा। भूमि मालिक व बटाईदार में से एक ही पंजीयन स्वीकार किया जाएगा।
ये हैं खरीद केंद्र
तहसील लाडपुरा में कोटा क्रय विक्रय एवं भगवानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, तहसील सांगोद में सांगोद क्रय विक्रय सहकारी समिति एवं कुन्दनपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति, तहसील खैराबाद में रामगंजमण्डी क्रय विक्रय, तहसील चेचट में चेचट ग्राम सेवा, तहसील दीगोद में सुल्तानपुर क्रय विक्रय तथा तहसील इटावा में इटावा क्रय विक्रय एंव खातोली ग्राम सेवा में सहित (5 क्रय विक्रय में एवं 4 ग्राम सेवा में सहकारी समिति) कुल 9-9 खरीद केंद्र स्थापित किये गये है।

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