आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया 62 लाख रुपये का जुर्माना

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नई दिल्‍ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक पर बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते, बैंक प्रतिनिधियों और ऋण सूचना कंपनियों से जुड़े नियमों का पालन न करने के लिए 61.95 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि यह जुर्माना 11 दिसंबर, 2025 के एक आदेश में लगाया गया था। आरबीआई के अनुसार यह जुर्माना ‘बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, बुनियादी बचत बैंक जमा खाता’ और बैंक प्रतिनिधियों (बीसी) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का दायरा’ पर केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने और ऋण सूचना कंपनी कानून, 2006 (सीआाईसी नियम) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक का निगरानी आकलन (आईएसई 2024) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2024 तक उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था। केंद्रीय बैंक ने जांच के दौरान पाया कि बैंक ने कुछ ऐसे ग्राहकों के दूसरे बीएसबीडी खाते खोले, जिनके पास पहले से ही बैंक में ऐसे खाते थे। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने बैंक प्रतिनिधियों के साथ ऐसी गतिविधियों को करने के लिए एक समझौता भी किया है, जो गतिविधियों के दायरे में नहीं आती हैं और कुछ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को गलत जानकारी भी दी। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के नोटिस के जवाब और उसके द्वारा दिए गए अतिरिक्त जानकारियों पर विचार करने के बाद केंद्रीय बैंक ने पाया कि बैंक के खिलाफ निम्नलिखित आरोप सही पाए गए, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी था।

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