निष्काशन श्रेणी में आने वाले राशन उपभोक्ता 30 अप्रेल तक अपना नाम हटवाएं

ram

कोटा। राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा अधिनियम के तहत गिव-अप अभियान के अंतर्गत निष्काशन श्रेणी में आने वाले परिवार राशन का गेंहु प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अपात्र परिवारों, लाभार्थी राशन की दुकान पर उपलब्ध स्वःघोषणा प्रार्थना पत्र भरकर राशन की दुकान पर जमा करवाकर 30 अप्रेल तक खाघ सुरक्षा से अपना नाम हटवा सकते हैं और भविष्य में होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही से सुरक्षित रहें।
जिला रसद अधिकारी कुशाल बिलाला ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक जिले में 22 हजार 28 व्यक्तियों के राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए जा चुके हैं। विभाग के अनुसार, कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि आर्थिक रूप से सक्षम लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अपात्र पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले, कुछ सरकारी कर्मचारियों ने अपात्र होने के बावजूद गेहूं का अनुचित लाभ लिया था, जिनसे 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की गई थी।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए खाद्य विभाग की वेबसाइट पर ‘गिव-अप’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से स्वयं हटने के लिए विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जिला चुनने और 12 अंकों के राशन कार्ड नंबर भरने पर परिवार का पूरा विवरण दिखाई देगा। आधार नंबर से लिंक मोबाइल पर ओटीपी के सत्यापन के बाद आवेदन पूरा हो जाता है। अभी तक गिव अप अभियान में 2 हजार 170 परिवार के राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा सूची से हटाये जा चुके हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *