चूरू। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर नहरबंदी व ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्राइवेट टैंकरों द्वारा जलापूर्ति की दरें निर्धारित की हैं। प्राइवेट टैंकर मालिक द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूलने पर आमजन शिकायत कर सकते हैं।
पीएचईडी एसई चुन्नीलाल ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु -2025 के लिए शहरी क्षेत्र में 10 किमी की दूरी तक 5000 लीटर टैंकर की 511 रुपए व 10000 लीटर टैंकर की 790 रुपए दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 10 किमी की दूरी तक 5000 लीटर टैंकर की 530 रुपए व 10 किमी से अधिक होने पर 48 रुपए प्रति किमी तथा 10000 लीटर टैंकर की 750 रुपए व 10 किमी से अधिक होने पर 60 रुपए प्रतिकिमी की दर निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि यह दरें चूरू शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई हैं। यदि कोई प्राइवेट टैंकर मालिक निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करता है, तो आमजन उसकी शिकायत जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय दूरभाष नंबर 01562-250950 तथा पीएचईडी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 01562-250343 पर कर सकते हैं। शिकायतकर्ता टैंकर के नंबर आदि जानकारी बताएं ताकि शिकायत का सत्यापन हो सके। पीएचईडी व जिला परिवहन अधिकारी द्वारा शिकायत की जांच कर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
नहरबंदी व ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्राइवेट टैंकरों द्वारा जलापूर्ति की दरें निर्धारित, अधिक राशि वसूलने पर करें शिकायत
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