जिले में 14 बाल विवाह पर निषेधाज्ञा जारी

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बूंदी। बून्दी जिले में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, एवं बाल अधिकारिता विभाग के प्रयास से 30 अप्रेल को सम्पन्न होने जा रहे 14 बाल विवाह पर तहसीलदार इन्‍द्रगढ़ एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की टीम ने सोमवार को बून्दी जिले की हिण्डोली तहसील, रायथल तहसील एवं इन्द्रगढ़ तहसील के करीब 14 बाल विवाह पर माननीय कोर्ट से निषेधाज्ञा जारी करवाई गयी।

जिला प्रशासन एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, बूंदी द्वारा पूर्व में भी बाल संदर्भ केन्द्र, ह.च.मा. रीपा के संयुक्त तत्वावधान में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं पंचायत स्तरीय हितधारकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर बाल विवाह रोकथाम में उनकी भूमिका को स्पष्ट किया गया है। जिसके कारण बाल विवाह की प्राप्त शिकायतों में वृद्धि हुई है।

जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि, 30 अप्रेल को जिले के विभिन्न हिस्सों में 14 बच्चों के बाल विवाह सम्पन्न होने जा रहे हैं। प्राप्त सूचना की पुष्टि करते हुए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के सहयोग से बालक-बालिकाओं के परिजनों को मौके पर पहुंच कर प्रभावी कार्यवाही करते हुए माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से निषेधाज्ञा जारी करते हुए 14 बच्चों के बाल विवाह रूकवाये गये।

इस प्रभावी कार्यवाही में अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति सीमा पौद्दार सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग हुकमचन्द्र जाजौरिया, रायथल तहसीलदार प्रकाश चन्द्र मीणा, तहसीलदार इन्द्रगढ़ राजेन्द्र मीणा, नायब तहसीलदार रामभरोस मीणा, इन्दगढ थाने से महावीर सैनी एएसआई, कानि.हरिऔम, कानि.कमल, दबलाना थाने से एएसआई कमलेश गुर्जर, कानि. विरेन्द्र गुर्जर मय टीम, पटवारी अरविन्द अग्रवाल, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल अधिकारिता विभाग से जिला समन्वयक रामनारायण गुर्जर, सुपरवाइजर पिंकी राठौर, सुपरवाइजर बुद्विप्रकाश सेन, सुपरवाइजर रवि कुमार प्रजापत, केस वर्कर मुकेश गौस्वामी, केस वर्कर अर्चना मीणा का सहयोग रहा।

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