बालोतरा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में 01 जून से 31 दिसम्बर 2024 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराए जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।
जिला परिषद एव पंचायत समिति सदस्यों के लिए
1. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अंतर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि – 09 मई 2025, शुक्रवार
2. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय – 14 मई 2025, बुधवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक (रविवार को छोड़कर)
3. नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा की तिथि एवं समय- 15 मई 2025, गुरुवार को प्रातः 11 बजे से
4. नाम वापसी की तिथि एवं समय- 16 मई 2025, शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तक
5. चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन- 16 मई 2025, शुक्रवार को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात
6. मतदान की तिथि एवं समय- 26 मई 2025, सोमवार को प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक
7. मतगणना- जिला परिषद सदस्य की जिला मुख्यालय पर एवं पंचायत समिति सदस्य की पंचायत समिति मुख्यालय पर 27 मई 2025, मंगलवार को प्रातः 9 बजे से।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने बताया कि जिला प्रमुख एवं प्रधान के मतदान 28 मई, बुधवार तथा उप प्रधान के लिए उप चुनाव 29 मई, गुरुवार को होगा। मतदान के पश्चात ही मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।
सरपंच एवं पंच के लिए उप चुनाव कार्यक्रम
1. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 अन्तर्गत निर्वाचन की लोक सूचना जारी करने की तिथि -9 मई, शुक्रवार
2. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय-14 मई, बुधवार को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक
3. नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा की तिथि एवं समय- 15 मई, गुरुवार प्रातः 10 बजे से
4. नाम वापसी की अंतिम तारीख एवं समय- 15 मई, गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक
5. चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन- 15 मई, शुक्रवार को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात
6. मतदान की तिथि एवं समय- 26 मई, सोमवार को प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक
7. मतगणना- 26 मई, सोमवार को मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात
जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेंगे। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए।