राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन

ram

सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर समीक्षा गौतम ने ए.डी.आर. सेंटर, जिला न्यायालय परिसर में 13 जुलाई को होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय के पैनल अधिवक्तागण एवं पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के साथ बैठक का आयोजन किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने बैठक से जुडे जिला मुख्यालय के पैनल अधिवक्तागण एवं पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में 13 जुलाई, 2024 को लोगों के विभिन्न न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दीवानी, आपराधिक, चेक अनादरण मामले एवं इसी प्रकृति के अन्य मामलों के निस्तारण के लिये इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आमजन अपने प्रकरणों का आपसी राजीनामे के माध्यम से निस्तारण करा सकते है। सचिव समीक्षा गौतम ने मीटिंग से जुडे़ पैनल अधिवक्ताओं व पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आमजन को जागरूक करने हेतु जागरूकता शिविरों, कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिये दिशा-निर्देशित किया।
प्रेस कॉन्फ्रेस का आयोजन:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के संबंध में जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में मीडियाकर्मियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेस का आयोजन किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव बताया कि जिला मुख्यालय सहित बाहर तालुकाओं पर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में 13 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण के लिये 12 बैंचों का गठन किया जा चुका है और 5000 से अधिक प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये रैफर किया जा चुका है। यह लोक अदालत उन लोगों के लिये एक सुनहरा अवसर है, जो लंबे समय से अदालती मामलों में उलझे हुए है एवं त्वरित न्याय पाना चाहते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध होता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पीड़ित स्वयं अदालत में जाकर आपसी राजमाने के माध्यम से अपने मामले का निस्तारण करा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट, धनवसूली के मामले, बिजली, पानी व अन्य बिलों के भुगतान के मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, मोटर वाहन दुर्घटना के मामले आदि को वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामे के जरिये निपटाया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *