महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण और ‘लव जिहाद’ के मामलों के खिलाफ नए कानून के कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून और न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभागों के सचिव और गृह विभाग के उप सचिव शामिल हैं। सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने पिछले दिनों कहा था कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बनाए गए समान कानूनों के बाद, महाराष्ट्र जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कानून लाने की योजना बना रहा है।
समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने इस कदम का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसे मामलों के लिए सांख्यिकीय साक्ष्य का अभाव है और वह इसे ‘जिहाद’ का नाम देकर जबरन धर्मांतरण के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। जीआर ने समिति की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया: वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना, ‘लव जिहाद’ और जबरन धार्मिक रूपांतरण के बारे में शिकायतों को संभालना, अन्य राज्यों के कानूनों की जांच करना, कानूनी ढांचे की स्थापना करना और कानूनी निहितार्थों की समीक्षा करना।

लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने की तैयारी : फडणवीस सरकार
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