टोंक। राजस्थान सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर्स को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियमों के नियम 136 के अन्तर्गत हर वर्ष माह नवम्बर में अपना जीवन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन पेंशन पोर्टल पर, ई-मित्र के माध्यम से, बायोमेट्रिक विधि, पोस्टल, बैंक, सरकारी कर्मचारियों, सहायक कर्मचारी के अतिरिक्त एसएसओ आईडी द्वारा किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाया जाकर पेंशन के निरंतर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होता है। पेशनर्स समाज टोंक के जिलाध्यक्ष हरबंस लाल शर्मा, जिला महा मंत्री प्रहलाद राय नीमावत ने बताया कि इस वर्ष की निर्धारित अंतिम तिथि 30 नवंबर 24 तक कतिपय कारणों से जो पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र कोष कार्यालय/उप-कोष कार्यालय/ पेंशन पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया है कि सुविधा के लिए राज्य सरकार ने दिनांक 29 नवंबर 24 को आदेश जारी कर पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। अब पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण-पत्र 31 जनवरी 2025 तक प्रस्तुत कर सकते हैं, तब तक पेंशन का निरंतर भुगतान होता रहेगा।
पेंशनर्स कर्मचारी 31 जनवरी 2025 तक जमा करा सकते है जीवन प्रमाण पत्र
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