-अब शादी के बाद एक वर्ष के भीतर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में किया जा सकेगा आवेदन
बालोतरा। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नियमों में संशोधन करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील निर्णय से अब बेटियों की शादी के बाद भी एक वर्ष के भीतर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र सिंह ने बताया कि योजना के तहत पहले यह आवेदन शादी के एक माह पूर्व या बाद में छह माह के भीतर करना अनिवार्य था, जिससे कई जरूरतमंद परिवार योजना की सहायता राशि से वंचित रह जाते थे। मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना में किये संशोधन से योजना से वंचित परिवारों को लाभ मिल सकेगा।
उन्होने बताया कि राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड, आस्था कार्ड, अन्त्योदय कार्डधारी परिवार, विधवा माता की पुत्रियां, विशेष योग्यजन माता पिता की पुत्रियां, उत्कृष्ठ महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर एवं पालनहार योजना में लाभान्वित कन्या के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 10वीं से कम पढ़ी बेटियों की शादी पर 21,000 रुपए, 10वीं पास बेटियों की शादी पर 31,000 रुपए, स्नातक पास बेटियों की शादी पर 41,000 रुपए कन्यादान सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजना के तहत एसटी वर्ग की बेटियों को 10 हजार रूपए अतिरिक्त दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होने बताया कि बीपीएल कार्ड धारी, एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों के विवाह पर 10वीं से कम पढ़ी बेटी की शादी पर 31,000 रुपए, 10वीं पास बेटी की शादी पर 41,000 रुपए, स्नातक पास बेटी की शादी पर 51,000 रुपए देने के विशेष प्रावधान किये गये है।
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ बालिकाओं के उच्च अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करती है।