ई-श्रमिक कार्ड एवं निर्माण श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए निःशुल्क केम्प का आयोजन

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कोटा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा 1 मई 2025 को विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर असंगठित कामगारों के हित में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला 7 मई 2025 तक आयोजित करवाये जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं जिसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के तत्वावधान में 7 मई को प्रातः 8 बजे से कोटा मुख्यालय पर जिला न्यायालय परिसर नयापुरा स्थित एडीआर भवन में तथा दीगोद में न्यायालय परिसर में असंगठित कामगारों के ई-श्रमिक कार्ड बनवाने तथा निर्माण श्रमिक कार्ड के आवेदन करने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा।
ई-श्रमिक कार्ड श्रेणी
असंगठित श्रमिक की श्रेणी में धोबी, मोची, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कुली, रिक्शा चालक, हम्माल, ऑटो चालक, नरेगा श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक, मिड-डे-मिल श्रमिक, आंगनवाड़ी, ईंट भट्ठा श्रमिक, ऑनलाइन कंपनियों, कॉपियर से जुड़े श्रमिक इत्यादि इस प्रकार की ई-श्रम पोर्टल पर 150 श्रमिकों की श्रेणी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के रूप में चिन्हित की गई है जो कि ईएसआई, ई.पी.एफ., एन.पी.एस. से नहीं जुड़े होते हैं।
पात्रता
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आयु 16 से 59 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे श्रमिक जो ई.एस.आई., इे.पी.एफ., एन.पी.एस. योजना का सदस्य नहीं है। आयकर दाता नहीं होना चाहिए। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज जो पंजीयन के समय श्रमिक को अपने साथ लाने होगें।
आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नंबर जिस पर ओटीपी भेजा जा सके। आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति।
पंजीयन प्रक्रिया
पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज तथा मोबाईल साथ लेकर 7 मई को प्रातः 8 बजे से कोटा मुख्यालय पर जिला न्यायालय परिसर नयापुरा स्थित एडीआर भवन में तथा दीगोद में न्यायालय परिसर में उपस्थित हों। सभी सूचनाएं सम्पूर्ण रूप से भरने पर श्रमिक का ई-श्रम कार्ड निःशुल्क बनाकर उसे प्रदान कर दिया जाएगा जिस पर 12 अंको की पहचान संख्या अंकित होगी। यदि व्यक्ति श्रमिक कार्ड का रंगीन प्रिन्ट प्राप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम शुल्क जमा करने पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
निर्माण श्रमिक की श्रेणिया
पत्थर काटने वाले या पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर पीसने वाले कामगार, राज (मेसन) मिस्त्री, बढ़ई (कारपेंटर), पुताई करने वाले (पेन्टर), फिटर या बार बेंडर, सड़क या पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कुएं खोदने वाले, बेल्डिंग करने वाले, मुख्य मजदूर, मजदूर या बेलदार, सोमेन या मिक्सरमेन (सड़क बनाने में लगे), कुएं में गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर, हथौड़ा चलाने वाले, छप्पर डालने वाले, मिस्त्री, लौहार, लकड़ी चीरने वाले, मिश्रण करने वाले (कंक्रीट मिक्सर चलाने वाले सहित), पम्प ऑपरेटर, मिक्सर चलाने वाले, रोलर चालक, बड़े यांत्रिकी कार्य जैसे भारी मशीनरी, पुल के कार्य आदि में लगे खलासी, चौकीदार, मोजाईक पॉलिश करने वाले, सुरंग कर्मकार, संगमरमर व अन्य पत्थर कर्मकार, चट्टान तोड़ने वाले एवं खनिज कर्मकार (जो खान अधिनियम के अतंर्गत नहीं आते है), संनिर्माण कार्य से जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले, चूना बनाने की क्रिया में लगे कर्मकार, बाढ़, कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार, बांध, पुल, सड़क या किसी भवन संनिर्माण संक्रिया में नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार तथा कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन ईट बनाने में लगे कर्मकार से भिन्न ईट बनाने में लगे कर्मकार।
पंजीयन पात्रता
वह व्यक्ति, जिसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो हिताधिकारी के रूप में पंजीयन कराने का पात्र हैं।
पंजीयन के समय साथ लाने वाले दस्तावेज
आधार कार्ड, निर्माण श्रमिक होने का नियोक्ता या ठेकेदार अथवा श्रमिक यूनियन द्वारा जारी प्रमाण पत्र। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज लेकर 7 को प्रातः 8 बजे से कोटा मुख्यालय पर जिला न्यायालय परिसर नयापुरा, कोटा स्थित एडीआर भवन में तथा दीगोद जिला कोटा में न्यायालय परिसर दीगोद में उपस्थित होंवे। पंजीयन होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के बाद व्यक्ति यदि निर्माण श्रमिक कार्ड के योग्य पाया जाता है तो उसका निर्माण श्रमिक कार्ड जारी कर दिया जाएगा जिसके बारे में व्यक्ति श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

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