खाद्य कारोबार के लिए लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन

ram


टोंक। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य कारोबार के लिए लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर गुरूवार को कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक में लगाया गया। शिविर में खाद्य फुटकर व्यापारियों की भीड़ उमड़ी। शिविर में 274 फुटकर व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमेंं से 97 व्यापारियों को हाथों हाथ लाईसेंस मिले । शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एस. अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर व सुरेश कुमार शर्मा ने लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन वितरित किये गये, साथ ही शिविर में मोटे अनाज की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर के दौरान लाईसेंस पंजीकरण के साथ-साथ मोबाईल फूड टैस्टिंग लैब वाहन द्वारा आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थो के संदर्भ में जागरूक किया गया। शिविर में सीएमएचओ अग्रवाल द्वारा खाद्य व्यापारियों को अंगदान के लिये प्रोत्साहित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शहरी एवं ग्रामिणी क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित केंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दूध विक्रेता, डेयरी, चायपान, दुकान, मण्डी व्यापारी फल, सब्जी, मांस- अंडे विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले सभी से कहा है कि जिन व्यापारियों ने अभी तक भी लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नही बनाये है, वे शीघ्र शिविर में या ई-मित्र द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करे। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *