देवगढ़ में कैम्प कोर्ट खोलने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा : विधिक एवं विधिक कार्य मंत्री

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जयपुर। विधिक एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरूवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ में कैम्प कोर्ट स्थापित करने के लिए गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुकदमों की संख्या के मापदण्ड को पूरा नहीं करने के कारण देवगढ़ में नवीन अतिरिक्त जिला न्यायालय खोलने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं।

विधिक एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि किसी स्थान पर नवीन अतिरिक्‍त जिला न्यायालय की स्थापना उच्च न्यायालय से परामर्श अथवा प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में देवगढ़ में 64 सिविल केस तथा 105 क्रिमिनल केस हैं, जो कि निर्धारित मापदण्ड से कम हैं। पटेल ने कहा कि वर्तमान में कानूनी कार्यों के लिए पक्षकारों एवं आमजन को 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसे देखते हुए देवगढ़ में कैम्प कोर्ट खोलने पर विचार कर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

इससे पहले विधायक हरिसिंह रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधिक एवं विधिक कार्य मंत्री ने कहा कि देवगढ में अतिरिक्‍त जिला न्यायालय की स्थापना उस क्षेत्र के लंबित प्रकरणों की संख्‍या निर्धारित मापदण्‍ड से कम होने के कारण माननीय राजस्‍थान उच्‍च न्‍यायालय की माननीय कमेटी द्वारा 27 जुलाई 2022 एवं दिनांक 10 जुलाई 2023 को अस्वीकार कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि भविष्‍य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार देवगढ क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्‍यायालय की स्‍थापना हेतु राज्‍य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

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