धौलपुर। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा दिये गये ऋणों में बकाया किश्तों पर दण्डनीय ब्याज की छूट प्रदान किये जाने हेतु एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गयी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राखी शर्मा ने बताया कि योजना के अनुसार एक मुश्त बकाया ऋण राशि मय साधारण ब्याज जमा कराये जाने पर दण्डनीय ब्याज में शतप्रतिशत छूट का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जिन्होंने अल्पसंख्यक विभाग से 31 मार्च 2024 तक ऋण प्राप्त किया है तथा समय पर किश्तों की अदायगी नहीं की गयी है। वह एक मुश्त बकाया ऋण राशि मय साधारण ब्याज के 1 मई 2025 से प्रारम्भ की गयी है जिसमें ऋणी दण्डनीय ब्याज की शत प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर वैधानिक कार्यवाही तथा ऋण से मुक्ति पायें।
एक मुश्त समाधान योजना की शुरू
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