बालोतरा। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड से ऋण प्राप्त ऋणियों को राहत प्रदान करते हुए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2025-2026 लागू की गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमीन खान ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड से ऋण प्राप्त कर चुके ऋणियों को एक मुश्त मूलधन जमा करवाने पर ऋण राशि के साधारण ब्याज तथा दण्डनीय ब्याज (शास्ति) में छूट प्रदान की जायेगी।
योजना की प्रमुख विशेषताएं –
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमीन खान ने बताया कि उक्त योजना 31 दिसम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के मुख्यतः दो चरण होंगे। प्रथम चरण 01 मई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक होगा, जिसमें लाभार्थी द्वारा अतिदेय मूलधन का भुगतान करने पर साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज (शास्ति) माफ की जायेगी। वहीं दूसरा चरण 01 अक्टूबर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक होगा, जिसमें अतिदेय मूलधन जमा करवाने पर केवल दण्डनीय ब्याज (शास्ति) माफ की जावेगी।
योजना का प्रावधान –
इस योजना में केवल बकाया साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की छूट दी जावेगी। मूलधन राशि पर छूट का कोई प्रावधान नहीं होगा। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा 31 मार्च 2024 तक अतिदेय मूलधन जमा कराने वाले लाभार्थी पर एकमुश्त समाधान योजना लागू होगी।
अतः एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2025-26 में लाभ प्राप्त करने तथा योजना से सबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करने हेतु लाभार्थी वरिष्ठ सहायक पुराराम 9351141273, 02982-225786 अथवा कार्यालय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, बाड़मेर में आकर सम्पर्क कर सकते हैं।
एक मुश्त समाधान योजना 2025-2026 लागू
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