हिमाचल में अयोग्य विधायकों को पेंशन नहीं! विधानसभा में नया विधेयक पेश

ram

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्यों के लिए पेंशन लाभ रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक 2024 मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया। विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत किसी भी बिंदु पर अयोग्य घोषित किया गया है तो वह अधिनियम के तहत पेंशन का हकदार नहीं होगा। इस साल की शुरुआत में छह कांग्रेस विधायकों-सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चेतन्य शर्मा और देविंदर कुमार को 2024-25 के बजट के पारित होने और चर्चा के दौरान मतदान से अनुपस्थित रहकर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालाँकि उप-चुनाव के माध्यम से सुधीर शर्मा और इंदर दत्त लखनपाल ने अपनी सीटें फिर से हासिल कर लीं, लेकिन अन्य चार फिर से चुनाव जीतने में असफल रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *