प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित नहीं रहेगा : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

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जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। वंचित पात्र परिवारों का खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खोला जा चुका है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लगातार पात्र व्यक्ति ई-मित्र एवं विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी प्रयासों से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गुरुवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक देवी सिंह शेखावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि कोटपूतली-बहरोड़ जिले में दिसम्बर 2024 तक खाद्य सुरक्षा योजना में 2 लाख 11 हजार 678 परिवार एवं 9 लाख 5 हजार 719 यूनिट जुडे़ हुये हैं, जो नियमित रूप से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोटपूतली-बहरोड़ जिले में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोड़ने हेतु सीलिंग सीमा समाप्त होने के कारण 26 हजार 702 आवेदन लंबित रहे थे। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग सीमा 4 करोड़ 46 लाख 61 हजार 960 के अनुसार उपलब्ध व रिक्त स्थान के विरूद्ध वंचित पात्र लाभार्थियों को राष्ट्री्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु कार्यवाही जारी है।

गोदारा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बानसूर में कुल 58 हजार 596 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में जुडे हुए हैं। जिनको E-PoS मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात नियमानुसार खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है।

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