धौलपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 8 मार्च को संपूर्ण प्रदेश में इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ बैंक के ऋण संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों, एनआई एक्ट के प्रकरण व राजस्व न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सचिव रेखा यादव ने बताया कि जिले में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु कुल 10 बेंचों का गठन किया गया है। जिला मुख्यालय पर 4 बेंचों का गठन किया गया है जिसमें स्थायी लोक अदालत एवं उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के प्रकरणों हेतु बेंच संख्या 1, सेशन न्यायालयों के प्रकरणों हेतु बैंच संख्या 2, मजिस्ट्रेट न्यायालयों के प्रकरणों हेतु बैंच संख्या 3, प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों हेतु बैंच संख्या 4 गठित की गई है। इसी प्रकार सैंपऊ मुख्यालय हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट सैंपऊ की बैंच संख्या 05 गठित की गई है।
ताल्लुका बाड़ी मुख्यालय पर 4 बैंचों का गठन किया गया है जिसमें बैंच संख्या 1 सेशन न्यायालय एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों हेतु, बैंच संख्या 2 मजिस्ट्रेट न्यायालयों बाड़ी हेतु गठित की गई है एवं बैंच संख्या 3 न्यायिक मजिस्ट्रेट सरमथुरा के लिए गठित की गई है एवं बैंच संख्या 4 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बसेड़ी के लिए गठित की गई है। ताल्लुका राजाखेड़ा मुख्यालय हेतु बैंच संख्या 1 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा के लिए गठित की गई है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ, बैंक व वित्तीय संस्थानों के लंबित या प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सुलह के माध्यम से राजीनामें द्वारा निस्तारण का प्रयास किया जायेगा। सचिव द्वारा बताया गया कि पक्षकारों द्वारा आपसी समझाइश एवं राजीनामे के आधार पर अपने प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराते हुए शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त करने के इस अवसर का आमजन को लाभ उठाना चाहिए।
सचिव द्वारा आमजन से अपील है कि वे अपने राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।
राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को होगी आयोजित
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