बारां। जिला रसद अधिकारी अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े समस्त लाभार्थियों को 30 नवम्बर 2024 तक अनिवार्य रूप से राशन डीलर की दुकान पर पॉश मशीन या आईरिस के माध्यम से ई-केवाईसी, एलपीजी सीडिंग, आधार सीडिंग, ई – श्रम मेपिंग इत्यादि अनिवार्य रूप से करवानी होगी। लाभार्थियों द्वारा ई-केवाईसी, एलपीजी सीडिंग, आधार सीडिंग, ई- श्रम मेपिंग इत्यादि नहीं करवाने की स्थिति में माह दिसम्बर 2024 से मुफ्त राशन से वंचित रह सकते हैं। अतः समस्त खाद्य सुरक्षा लाभार्थी लगातार निशुल्क राशन का लाभ लेने के लिए नजदीकी राशन डीलर की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी, एलपीजी सीडिंग, आधार सीडिंग, ई -श्रम मेपिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभार्थी 30 नवम्बर से पहले करवाए ई-केवाईसी
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