बालोतरा। जिला आबकारी अधिकारी बाड़मेर के निर्देशन में आबकारी विभाग एवं बालोतरा जिले के अनुज्ञाधारीयों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। आबकारी निरीक्षक वीणा वैष्णव ने बताया कि बैठक में जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशो से अवगत करवाते हुए अपनी मासिक एवं बकाया गांरटी को समय पर पूरा करने एंव मदिरा दुकानों को समय पर खोलने एंव बंद करने हेतु निर्देश दिये गये। बकाया गांरटी को समय पर पूरा नहीं करने पर तथा समयावधि का उल्लघंन करने पर विभागीय नियमानुसार कार्यवाही से अवगत करवाते हुए निर्देशित किया गया तथा अनुज्ञाधारीयों के द्वारा गांरटी उठाव में आ रही समस्या को सुना गया।
उन्होने बताया कि राजस्व अर्जन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 माह अप्रेल 2024 से सितम्बर 2024 तक में निर्धारित राजस्व लक्ष्य 108.44 करोड़ के विरूद्ध 10 सितंबर तक कुल 82.51 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है। जो कुल राजस्व का 76.09 प्रतिशत है। अभियोग कार्य अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण तथा उत्पादन पर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही व मदिरा दुकानो के नियमानुसार संचालन हेतू आबकारी विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियानों के तहत आबकारी विभाग ने 01 अप्रेल से 10 सितंबर तक कुल 43 अभियोग (03 विशेष प्रतिवेदन श्रेणी, 35 सामान्य श्रेणी व 5 बी.एल.सी. श्रेणी) राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 16/54,19/54,54ए,58 सी के तहत अभियोग पंजीकृत किये गये।
उन्होने बताया कि राजस्व जिला बालोतरा में देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानो द्वारा अनुज्ञापत्रो की शर्तों का उल्लघंन करने पर 05 मदिरा दुकानों पर कार्यवाही करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 58 सी के तहत अभियोग पंजिकृत किया गया।