मदन दिलावर धार्मिक नफरत फैलाने के मामले में बरी

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राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को धार्मिक नफरत फैलाने और सांप्रदायिक शांति भंग करने के छह साल पुराने मामले में शनिवार को यहां की एक अदालत ने बरी कर दिया। मंत्री के वकील विशाल जैन ने बताया कि दिलावर और डीजे मालिक ओम प्रकाश के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 153 (ए) (1) (बी) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उससे पहले रामगंजमंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि नवंबर 2018 में नामांकन के दिन उनकी रैली के दौरान बजाए गए एक गाने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं। वकील ने बताया कि रामगंजमंडी में स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अदालत ने दिलावर और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। फैसला सुनाए जाने के समय अदालत में मौजूद रहे भाजपा नेता दिलावर ने बाद में संवाददाताओं से कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया था। मैं अदालती दस्तावेजों के आधार पर ही आगे की जानकारी दे पाऊंगा, फिलहाल मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अदालत ने मुझे बरी कर दिया है।

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