घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर अब सख्ती से निपटेगा रसद विभाग

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सवाई माधोपुर। घरेलु गैस सिलण्डर का व्यावसायिक उपयोग करना अब आपको मंहगा पड़ सकता है। जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/ ढाबों/होटलों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्य हेतु घरेलु गैस सिलेण्डर्स का उपयोग किया जा रहा है।

खाद्य विभाग द्वारा भी इस संदर्भ मे निर्देश जारी किया जा चुका है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार से समस्त जिले मे जांच हेतु सघन अभियान चलाया जाएगा। इस हेतु प्रवर्तन निरीक्षकों की टीमें गठित की जा चुकी है। जांच मे दोषी पाए गये प्रतिष्ठानों/ ढाबों/होटलों से गैस सिलेण्डर्स को जन्स किया जावेगा एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई जावेगी।

उन्होंने कहा कि 14.2 किग्रा वाले एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक कार्य में प्रयोग किया जाना वर्जित है। ऐसी स्थिति में जिले के सभी मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार, ढाबा, रेहड़ी-खोमचा संचालकों से कहा है कि वह अपने कार्यस्थल पर व्यावसायिक कार्य में केवल 19 एवं पांच किग्रा एवं दो किग्रा के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का ही प्रयोग करें। जो लोग व्यावसायिक कार्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे है। वह सिलेंडर की बुकिंग प्राप्ति की पिछले छह माह की रसीद अपने प्रतिष्ठान पर रखें।

यदि किसी भी अधिकारी या टीम के माध्यम से निरीक्षण के दौरान व्यावसायिक कार्य में घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग करते पए जाते हैं, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की कंडिका 3(1) ख, 4(1) क ग, 6, 7(1) क, का उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है।

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