खैरथल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर व अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 02 जगदीश चन्द के आदेशानुसार पीएलवी सूरजभान कछवाहा व चैनल अधिवक्ता मुकेश सैनी नें उप कारागृह किशनगढ़ बास वास में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर बंदियों को विधिक जानकारी दी।
तालुका विधिक सेवा समिति के पीएलवी सूरजभान कछवाहा ने बताया कि आयोजित जागरूकता शिविर के दौरान उपस्थित बंदीगण को बंदियो के अधिकारों की जानकारी दी। जिसमें विधिक सहायता का मकत्तद, संविधान के मुताबिक सभी को न्याय देना और समाज के गरीब, दलित और कमज़ोर वर्गों को भी समान न्याय मुहैया कराना है। इसके लिए जिन लोगों के पास न्यायालय जाकर अपनी कानूनी समस्या को रखने के लिए पैसे नहीं होते, उन्हें बिना पैसे या बहुत कम पैसे में कानूनी सहायता दी जाती है। उन्हें जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रत्येक नागरिक जिसकी समस्त स्रोतों से आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये हो, निशुल्क विधिक सेवा के पात्र हैं संबंधित विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी अन्य उपयुक्त नामले में भी मुफ्त विधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। इस मौके पर जेल में निरुद्ध विचाराधीन कैदियों में जरुरतमंद कैदियों के जिनके पास अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता उपलब्ध नहीं थे उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता नियुक्त कराने हेतु तीन विचाराधीन बदीयो के आवेदन पत्र भरवाए गए। इस अवसर पर जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों के लिए ग्रीष्म काल को देखते हुए पीने के पानी व नहाने की व्यवस्था, रसोई व्यत्रस्था, बेरीकों में साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, चिकित्सकीय व्यवस्था की जानकारी ली गई।

जेल में विधिक जागरूकता शिविर हुआ आयोजित
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