जैसलमेर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गो के उत्थान के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरुप अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से अधिकाधिक जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकें। जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 की पालना में परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो। साथ ही परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्वसरकारी एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी हो तथा एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो और परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो, (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है। रसद अधिकारी ने बताया कि 01 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ गिवअप अभियान की अब अन्तिम तिथि 31 मई, 2025 निर्धारित है। इस अभियान के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में 4 हजार 543 व्यक्तियों ने अपनी पात्रता छोड़ी गई है। इच्छुक व्यक्ति खाद्य विभाग की वेबसाईट https://rrcc.rajasthan.gov.in/NfsaGIVEUP.aspx पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि दिनांक 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल खोला गया है, जिसमें आज तक राजस्थान में 20.80 लाख व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। गिव-अप अभियान में जैसलमेर में 143 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किये गये जिनसे वसूली की कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि गिप-अप अभियान में अब प्रत्येक उचित मूल्य दकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे। इसके साथ ही खाद्य विभाग अतिशीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगें और वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
गिव-अप अभियान के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित
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