भार वाहनों के कर जमा कराने से वंचित वाहन स्वामियों के लिए दोगुनी पेनल्टी से बचने का अंतिम मौका

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बून्दी। राज्य के परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से भार वाहनों का आगामी वर्ष 2025-26 के लिए कर जमा करवाने के लिए अन्तिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई थी। हाल ही में बजट घोषणा में राज्य सरकार द्वारा भार वाहनों के देर से कर जमा कराने पर पेनल्टी की दर को 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया हैं।
जिला परिवहन अधिकारी रजनीश विद्यार्थी ने बताया कि जिन वाहन स्वामियों ने अपने भार वाहनों का कर जमा नहीं करवाया हैं वे शीघ्र ही कर जमा करवाकर बढ़ी हुई पेनल्टी की दरों से बच सकते हैं। साथ ही विभाग द्वारा दिनांक 16 मार्च से बिना कर चुकाए संचालित भार वाहनों की भी धरपकड़ शुरू कर दी गई हैं। अन्य राज्यों से लाए गए वाहन (मोटर कार इत्यादि) जिनका राजस्थान में पंजीयन नहीं करवाया गया हैं एवं अवैध रूप से बिना कर चुकाए जिले में संचालित हैं, को भी सीज करने की कार्यवाही की जावेगी।
उन्होंने बताया कि सभी वाहन स्वामी शीघ्र अतिशीघ्र भार वाहनों का कर जमा करवाकर बढ़ी हुई दुगुनी पेनल्टी से बचें एवं अन्य राज्य से लाए गए वाहनों का भी राजस्थान में कर जमा करवाकर पंजीयन करवायें। अन्यथा दुगुनी पेनल्टी एवं नियम 32 के तहत जुर्माना वसूल किया जावेगा।

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