सवाई माधोपुर। जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव ने प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपल्दा की मांग, तहसीलदार खण्डार के प्रस्ताव एवं उपखण्ड अधिकारी खण्डार की अभिशंषा पर ग्राम पीपल्दा की 2 बीघा भूमि राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपल्दा के भवन निर्माण एवं खेल मैदान के लिए शिक्षा विभाग को शर्तो एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।
इसी प्रकार ग्राम बन्धवाल की 0.3215 हैक्टेयर बंजड (सिवायचक) भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत वन विभाग को वनरोपण के लिए शर्तो एवं निबन्धनों पर आरक्षित की है।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपल्दा के भवन निर्माण एवं खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित
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