जेडीए ने मैरिज गार्डन को किया सील

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जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा सोमवार को जोन-09 में जगतपुरा एस.के.आईटी के पास नर्सिग विहार के भूखण्ड संख्या 15 से 32 तक मे बिना एकीकरण कराऐ जेडीए की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के रोड़ सीमा एवं सुविधा क्षेत्र की भूमि को कवर करते हुये बने मैरिज गार्डन के अवैध निमार्ण़ की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। महानिरीक्षक पुलिस, श्री राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन-09 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित जगतपुरा एस.के. आई.टी. के पास नर्सिंग विहार के भूखण्ड संख्या 15 से 32 तक में बिना एकीकरण कराए, जेडीए की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के रोड़ सीमा एवं सुविधा क्षेत्र की भूमि को कवर करते हुये मैरिज गार्डन का अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर पर निर्माणकर्ता को धारा 72 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर उक्त अवैध निर्माण के प्रवेश द्वार को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।उक्त कार्यवाही उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-09, 12, 13, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।आमजन प्रवर्तन संबंधित शिकायतों के संबंध में स्वयं उपस्थित होकर; कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 01412575151 पर 24X7; हेल्पलाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं जरिये मेल dig.jda@rajpolice.gov.in, cce.jda@rajasthan.gov.in, enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अवैध निर्माण/कब्जा/अतिक्रमण इत्यादि की शिकायत/परिवाद प्रस्तुत व सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें।

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