जैसलमेर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की संवाद स्कीम पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

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जैसलमेर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की संवाद स्कीम संबंध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर श्री किशोर कुमार तालेपा के निर्देशन में जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्याय रक्षक अधिवक्ता मयंक व्यास और शिप्रा शांडिल्य द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को विधिक जानकारियां प्रदान की गई। शिविर में न्याय रक्षक अधिवक्ता मयंक व्यास ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य जनजातिय समुदायों के सामने उभरती हुई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिक लक्षित और जमीनी स्तर का दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है। साथ ही सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे बताया। साथ ही बताया गया कि किसी भी स्तर पर जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता असंवैधानिक तथा गैर कानूनी है। इस दौरान न्याय रक्षक अधिवक्ता शिप्रा शांडिल्य ने विधिक जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न की रोकथाम एक संवदेनशील विषय है, प्रत्येक कार्यस्थल पर जहां महिला कार्मिक कार्यरत है, उन्हें इस अधिनियम के विधिक प्रावधानों की जानकारी दी जाना आवश्यक है, ताकि वे इसके प्रति जागरूक हो सके और प्रत्येक महिला कार्मिक एक मुक्त एवं सुरक्षित वातावरण में कार्य कर सके। उन्होंने ने बताया कि प्रत्येक कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार है।शिविर के मौके पर इसके अतिरिक्त न्याय रक्षक अधिवक्ताओं ने रालसा के निर्देशों की पालना में आमजन की सुविधा हेतु संचालित विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में उपस्थितों को अवगत कराया व विधिक सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया व पात्रता, लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण, मध्यस्थता के प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

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