जयपुर: भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पटवारी आनन्द बिहारी ओझा बर्खास्त- जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जारी किए आदेश

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जयपुर। भ्रष्टाचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने सख्त कार्रवाई करते हुए तत्कालीन पटवारी श्री आनन्द बिहारी ओझा को राज्य सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रमांक-01, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा प्रकरण संख्या 07/2017 (एफआईआर संख्या 343/2015) राजस्थान राज्य बनाम आनन्द बिहारी ओझा में दोष सिद्ध होने पर श्री ओझा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत 03 वर्ष का साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 13(1) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत 04 वर्ष का साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया। उक्त न्यायिक निर्णय के अनुसरण में तथा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत समानांतर विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने पर जिला प्रशासन द्वारा श्री ओझा को राज्य सेवा से पृथक किया गया है।

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