जयपुर: प्रदेशभर में 19 और 21 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत -लंबित व प्री-लिटिगेशन मामलों के निस्तारण हेतु 19 दिसंबर को उच्च न्यायालय पीठों में, 21 को अधीनस्थ न्यायालयों में होगा आयोजन -कुल 11,09,550 प्रकरण सुनवाई के लिए चिन्हित

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जयपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में प्रदेश में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ एवं जयपुर पीठ में दिनांक 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं दिनांक 21 दिसंबर 2025 को प्रदेश के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। श्री हरि ओम अत्रि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जानकारी दी कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में दिनांक 19 दिसंबर 2025 को अपराह्न 3ः30 बजे न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया जाएगा। इसी प्रकार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ में दिनांक 19 दिसंबर 2025 को अपराह्न 3:30 बजे न्यायाधिपति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आमजन अपने प्री-लिटिगेशन एवं लंबित मामलों का आपसी सहमति एवं राजीनामे के जरिए त्वरित एवं सरल निस्तारण करवा सकेंगे। इसके लिए प्रदेशभर में अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 472 बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मामलों की सुनवाई की जाएगी। दिनांक 15 दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु 8,60,152 प्री-लिटिगेशन प्रकरण एवं 2,49,398 लंबित न्यायालयीन प्रकरण, कुल 11,09,550 प्रकरण सुनवाई के लिए चिन्हित किए जा चुके हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में 03 बेंचों के माध्यम से लगभग 890 लंबित प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए हैं। वहीं, जोधपुर पीठ में भी कार्यरत न्यायाधीशों की 03 बेंचों का गठन कर लगभग 3324 लंबित प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु संदर्भित किए गए हैं।

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