जयपुर: मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित समय में करें प्रकरणों की जांच जांच परिणामों की प्रति ऑनलाइन करवाई जाए उपलब्ध : मंजू राजपाल

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जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 एवं 57 के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की जांच इस संबंध में जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (स्ह्रक्क) के अनुरूप निर्धारित समय में पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि कार्यवाही में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समस्त प्रक्रियाएं पूरी की जाए, जिससे निर्बाध रूप से कार्यवाही सम्पन्न हो सके। राजपाल बुधवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष से वीसी के माध्यम से राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55, 57 (1) एवं 57 (2) के तहत लम्बित प्रकरणों की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने इस संबंध में विगत दिनों में अर्जित की गई उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए आगामी समय में भी इसी भावना के साथ कार्य करते रहने की आवश्यकता व्यक्त की। राजपाल ने कहा कि उक्त धाराओं के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही के जांच परिणामों की प्रति ऑनलाइन भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए प्रधान कार्यालय के स्तर पर कवायद शुरू की जाए।प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) स्तर पर इनकी समीक्षा की जाए। कोर्ट स्टे वाले प्रकरणों से स्टे हटवाने के प्रयास किए जाएं। पक्षकारों को नोटिस जारी करने, नोटिस की तामील करवाने एवं रिकॉर्ड की तामील आदि कार्य समयावधि में पूरे किए जाएं। जिन प्रकरणों में कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है, उनकी सूचना एवं जांच परिणाम आदि अविलम्ब प्रधान कार्यालय को भिजवाई जाए। साथ ही, जांच रिपोर्ट अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) कार्यालय को भी आवश्यक रूप से भिजवाई जाए।बैठक में अधिक लम्बित प्रकरणों वाले तीन खण्डों जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) शिल्पी पांडे, संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम) अजय उपाध्याय एवं सहायक रजिस्ट्रार (मॉनिटरिंग) शिरीष चांदे नेहरू सहकार भवन स्थित कॉंफ्रेन्स रूम में मौजूद रहे। जबकि, संबंधित अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड), जिला उप रजिस्ट्रार एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

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