जयपुर। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खा़द्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं जिसमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले नए एवम् मौजूदा उद्यमियों द्वारा वर्तमान में स्थापित औद्योगिक इकाई में विस्तार करने पर योग्य परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या 10 लाख रुपये (दोनों में से जो न्यूनतम हो) अनुदान दिया जाता है। प्रार्थी को आवेदन हेतु निःशुल्क सहायता देने हेतु इस योजना में जिले में डी.आर.पी. नियुक्त किये हुए हैं। जो प्रार्थी को आवेदन व ऋण संबंधी सभी जानकारियॉं देने में सहायता कर रहे हैं। इस योजना के तहत माह जून 2020 के पश्चात लगने वाले फलों और सब्जियों के उत्पाद, अनाज और दालों के उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, तिलहन उत्पाद, पशु आहार, बेकरी उत्पाद व अन्य खाद्य उत्पाद जैसें साबुदाना, हींग आदि प्रकृति के उद्योग या वर्तमान इकाई में विस्तार करने पर अनुदान देय है। योजना के तहत अनुदान हेतु आवेदन MOFPIPMFME Portal पर ऑनलाईन करना होगा। इस योजना की स्टेट नोडल एजेन्सी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर है तथा जयपुर जिले की नोडल एजेन्सी कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), जयपुर है। अधिक जानकारी के लिए इस योजना की स्टेट नोडल एजेन्सी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के हेल्पलाईन नम्बर 9829026990 तथा जयपुर जिले की नोडल एजेंसी कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), जयपुर के हेल्पलाईन नम्बर 9829588641 पर सम्पर्क कर सकते है। उक्त योजना में औद्योगिक इकाई की परियोजना लागत में भूमि की लागत शामिल नहीं होगी तथा तकनीकी सिविल वर्क भी योग्य परियोजना लागत के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), जयपुर के सचिव अमर चन्द सैनी ने बताया कि योजना जून, 2020 से भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है, जो दिनांक 31.03.2026 तक चालू रहेगी। इस योजना में जयपुर जिले को 634 औधोगिक इकाईयॉं लगाने पर अनुदान देने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

जयपुर: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खा़द्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत उद्योग लगाने पर पाएं 35 प्रतिशत अनुदान
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